कोविड-19 Cr. PC की धारा 144 के तहत आदेश – XCIX – मोटर-वाहनों के सर्विस केन्द्रों एवं विक्रय केन्द्रों को खोलने से सम्बंधित आदेश- 18 जुलाई 2020
शीर्षक | विवरण | प्रारंभ-तिथि | अंतिम-तिथि | फ़ाइल |
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कोविड-19 Cr. PC की धारा 144 के तहत आदेश – XCIX – मोटर-वाहनों के सर्विस केन्द्रों एवं विक्रय केन्द्रों को खोलने से सम्बंधित आदेश- 18 जुलाई 2020 | कोविड-19 Cr. PC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा/कर्फ्यू का आदेश – XCIX | यह आदेश जिला हमीरपुर में स्थित मोटर-वाहनों के सर्विस केन्द्रों एवं विक्रय केन्द्रों को खोलने से सम्बंधित है और 18 जुलाई 2020 से आगामी आदेशों तक वैध रहेंगे । |
18/07/2020 | 09/08/2020 | देखें (383 KB) |