जिला कल्याण कार्यालय
विभाग के मुख्य उदेश्य
विभाग के मुख्य उदेश्यों में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्प सख्यकों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक उथान के लिए योजनाओ का संचालन करना तथा उनके अधिकारो को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमों का कार्यन्वयन करना । व्यक्ति जिनमे अक्ष्मताएँ हैं उन्हें समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी सुनिशचित करने के लिए योजनाओं तथा अधिनियमों का कार्यन्वयन करना । वृद्धों, विकलागों, विधवाओं इत्यादि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना | वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ योजनाओ का संचालन तथा उनके अधिकारो एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमों का कार्यन्वयन करना । मादक द्रव्यों के कुप्रभावों के प्रति पर जागरूकता अभियान चलाना तथा उनसे प्रभावितो का पुर्नवास करना ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति के हितों की निगरानी करने के लिए नोडल मंत्रालय है। यद्यपि अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण की प्राथमिक ज़िम्मेदारी सभी केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विशेष रूप से तैयार योजनाओं के माध्यम से अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा और प्रचार के लिए राज्य सरकारों एवं अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किए गए प्रयासों की भी निगरानी की जाती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ
क्रम संख्या | योजना का नाम | पात्रता/शर्तें |
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1. | इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय वृद्वावस्था पेंशन योजना |
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2. | इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना |
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3. | इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय विकलांग पेंशन योजना |
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4. | वृद्वावस्था पेंशन |
अथवा
नोट: उक्त पेंशन हेतू ग्राम सभा प्रस्ताव एवं आय प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं है । |
5. | विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन |
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6. | विकलांग राहत भत्ता |
नोट: 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग भी पात्र हैं । 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग एवं 40 प्रतिशत से अधिक मानसिक मंद्धता वाले दिव्यांगों को ग्राम सभा प्रस्ताव एवं आय प्रमाण पत्र देना आवष्यक नहीं है । |
7. | कुष्ठ रोग पुर्नवास भत्ता |
नोट: उक्त पेंशन हेतू आय तथा आयु सीमा नहीं है । |
8. | किन्नर पेंशन योजना |
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9. | अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना |
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10. | गृह अनुदान योजना | अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विधवा/एकल नारी एवं अपंग को गृह अनुदान हेतू 1,30,000/- रू का अनुदान दिया जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करें:
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